अहमदाबाद: गांधीनगर की एसीबी अदालत ने प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ 400 करोड़ रुपये के कथित मछली पालन घोटाले में शनिवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। एसीबी की अदालत के न्यायाधीश आर. एम. वोरा ने आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 70 के तहत सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसी अदालत ने उनके खिलाफ समन और जमानती वारंट जारी किया था जिसका जवाब देने में वह विफल रहे।
सोलंकी भावनगर (ग्रामीण) क्षेत्र से विधायक हैं और गुजरात की विजय रूपाणी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल में सोलंकी के साथ ही पूर्व मत्स्य राज्य मंत्री दिलीप संघाणी की विशेष भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो (एसीबी) अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिकायें खारिज कर दी थी।