चंडीगढ़: चंडीगढ़ जिला अदालत ने मंगलवार को पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ अखंड कीर्तनी जत्थे को आतंकवादी संगठन का चेहरा बताने के मामले में जमानती वारंट जारी किए हैं।
अभियोजन पक्ष ने एक आवेदन दायर किया है, जिसमें वकील पीआईपी सिंह ने तर्क देते हुए कहा कि सुखबीर बादल ने जांच अधिकारी को अपना बयान दिया था। इसमें सुखबीर बादल ने अपना पता मकान नंबर 256, सेक्टर-9 चंडीगढ़ दर्ज कराया था।
वकील ने कहा कि उस बयान पर सुखबीर बादल के हस्ताक्षर भी हैं, इसलिए वह कार्रवाई से अच्छी तरह वाकिफ हैं और जानबूझकर अदालत में पेश होने से बच रहे हैं। इसके बाद वकील ने सुखबीर बादल के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने की अपील की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
मामला 2017 का है। 4 जनवरी 2017 को राजिंदर पाल सिंह से मिलने अरविंद केजरीवाल उनके घर मोहाली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उनके साथ ब्रेकफास्ट भी किया। इसे लेकर सुखबीर बादल ने पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान जलालाबाद में बयान दिया था, जिसमें सुखबीर बादल ने अखंड कीर्तनी जत्थे को आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का चेहरा बताया था। इसके बाद अखंड कीर्तनी जत्थे के प्रवक्ता राजिंदर सिंह ने सेक्टर-3 थाना पुलिस में सुखबीर बादल के खिलाफ शिकायत दी थी।
राजिंदर पाल सिंह ने कहा कि उनके जत्थे का दुनिया भर में नाम है, लेकिन बादल के इस बयान से जत्थे की छवि खराब हुई है। इसके बाद पुलिस ने बादल पर मानहानि का केस दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए थे।