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मंदसौर: मंदसौर गैंगरेप केस में पुलिस ने आरोपियों के ख़िलाफ 14 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी है। चालान पेश कर दिया है। विशेष अदालत में पेश चार्जशीट तकरीबन 500 पन्नों की है। एसआईटी प्रमुख राकेश मोहन शुक्ल और उनके सहयोगी पुष्पा चौहान समेत 10 लोगों से ज्यादा की टीम ने लगभग 350 पन्नों में छानबीन और लगभग 100 गवाहों के बयान दर्ज किये हैं। पुलिस डायरी समेत लगभग 500 पेज के चालान की पेशी के बाद अब कोर्ट में मामले की रोज़ सुनवाई होगी ताकि इस संवेदनशील मामले में जल्द फैसला आ सके। चार्जशीट में धारा 363, 366, 376 के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत प्रावधानों में आरोपियों के खिलाफ सज़ा की मांग है।

एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में भौतिक सबूतों के अलावा, आरोपियों के बालों के सैंपल, सीसीटीवी फुटेज और भी कई फॉरेंसिक दस्तावेजों को रखा है। एसआईटी प्रमुख राकेश मोहन शुक्ल ने कहा, 'मंदसौर गैंगरेप मामले में हमने आरोपी इरफान और आसिफ के खिलाफ उपसंचालक अभियोजन की स्वीकृति के बाद आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया है जो माननीय न्यायालय द्वारा पॉस्को के तहत संज्ञान ले लिया गया है।'

मध्य प्रदेश के मंदसौर में 26 जून को 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, मामले की जांच के लिये 30 जून को विशेष जांच टीम का गठन कर दिया गया था।

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