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नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार) राज्य में डांस बारों के संचालन और लाइसेंस के नियमन वाले नये कानून के क्रियान्वयन पर रोक से इंकार तो किया लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर सवाल भी उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को बचकाना बताया जिसमें डांस बार में शराब पर पाबंदी, सीसीटीवी कैमरा लगाने और रात 11:30 बजे बार को बंद करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शराब परोसने और बार से सीसीटीवी कैमरा हटाने की इजाजत के साथ बार को रात 1:30 तक खोलने की अनुमति भी दे दी है।सुप्रीम कोर्ट ने तीन डांस बारों को अनुमति दी जिन्हें राज्य प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश और पुराने नियमों के तहत संचालन जारी रखने के लिए लाइसेंस मंजूर किया गया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य रोकथाम एवं वहां कार्यरत महिला गरिमा संरक्षण अधिनियम 2016 के कुछ प्रावधानों पर सवाल किये।

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