मुंबई: पीटर मुखर्जी ने अपनी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के साथ मिलकर बेटी शीना बोरा की हत्या करने की साजिश रची। पीटर अपने बेटे राहुल के साथ शीना के संबंधों से खुश नहीं थे। सीबीआई ने पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर की जमानत याचिका का विरोध करने के दौरान यह बात मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट से कही। सीबीआई ने यह भी कहा कि मामले में जांच अब भी जारी है और अहम चरण में है। इसलिए पीटर को जमानत पर रिहा करना नुकसानदेह होगा और मामला बाधित होगा। एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा, पीटर मुखर्जी ने सुनियोजित तरीके से जघन्य अपराध करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रची। इंद्राणी और पीटर शीना व राहुल मुखर्जी के प्रेम प्रसंग से खुश नहीं थे। शीना इंद्राणी के पहले पति से हुई बेटी थी जबकि राहुल पीटर की पहली पत्नी से हुई संतान है। सीबीआई ने जस्टिस पी.एन. देशमुख की पीठ के समक्ष पीटर की जमानत याचिका का विरोध करने के दौरान यह बात अपने हलफनामे में कही। जस्टिस देशमुख ने बाद में मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जुलाई निर्धारित कर दी। पीटर को शीना की हत्या के मामले में कथित संलिप्तता में पिछले साल 19 नवंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
उन्होंने अपनी याचिका खारिज किए जाने के बाद जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।