मुंबईः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट की फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया है। समीर वानखेड़े ने दो साल पहले कथित क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इस मामले में वानखेड़े और अन्य पर कथित तौर पर आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। उस वक्त समीर वानखेड़े मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी थे। उधर, सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्य आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है।
वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल प्रमुख थे, जब उन्होंने और अन्य लोगों ने 2021 में शहर के तट पर एक क्रूज पर छापा मारा था। इस मामले में आर्यन खान ने चार सप्ताह जेल में बिताए थे। हालांकि उन्हें मई 2022 में एंटी.ड्रग्स एजेंसी ने ‘पर्याप्त सबूतों के अभाव में‘ सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था।
ये हैं आरोपी
इस मामले में सीबीआई ने समीर वानखेड़े के साथ ही तत्कालीन एनसीबी सुपरिटेंडेंट विश्व विजय सिंह, तत्कालीन एनसीबी की मुंबई जोनल यूनिट के इंटेलीजेंस ऑफिसर आशीष रंजन भी शामिल हैं। वहीं आर्यन की फोटो वायरल करने वाले शख्स केपी गोसावी को भी आरोपी बनाया गया है। साथ ही संविले डिसूजा और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
सीबीआई ने समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए और 12 में मामला दर्ज किया है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 120.बी (आपराधिक साजिश) और 388 (आरोप लगाने की धमकी देकर जबरन वसूली) के तहत मामला दर्ज किया है।
25 करोड़ की उगाही की कोशिश का आरोप
आरोप है इस केस में आरोपियों ने गिरफ्तार आरोपियों से 25 करोड़ रुपए की उगाही करने की कोशिश की और धमकी दी ऐसा न करने पर नारकोटिक्स बरामद होने के आरोप में फंसा दिया जाएगा। साथ ही टोकन अमाउंट के तौर पर 50 लाख रुपए ले भी लिए गए थे।
कई शहरों में सीबीआई की छापेमारी
इस केस को दर्ज कर सीबीआई ने आज समीर वानखेड़े और अन्य आरोपियों के 29 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमे मुंबई, दिल्ली, रांची, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी शामिल है। सीबीआई छापेमारी के दौरान संदिग्ध कागजात, नगदी और अन्य सामग्री बरामद की गई है।
सीबीआई की ओर से समीर वानखेड़े और दूसरे आरोपियों को समन कर जांच में शामिल होने के आदेश दिए जा सकते है।