मुंबई: पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने आज (गुरूवार) उद्योगपति विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को उनकी चल संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद पहले से संकटों में घिरे उद्योगपति की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं। न्यायाधीश पी आर भावके ने आदेश दिया, घोषित किया जाता है कि आरोपी विजय माल्या भगोड़ा अपराधी है। आरोपी की चल संपत्ति :शेयरों: को कुर्क किया जाए। हालांकि अदालत ने शराब व्यवसायी की विदेशों में स्थित संपत्ति को कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि जून में माल्या के खिलाफ एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत उन्हें अदालत में पेश होना था। इस आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में उनको भगोड़ा अपराधी घोषित करवाने और उनकी संपत्ति को कुर्क करने की मांग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने अदालत का रख किया था।
एजेंसी ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत एक आदेश की मांग की थी क्योंकि उनके खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं।