ताज़ा खबरें
हमारी सरकार आई तो हटाएंगे अग्निवीर योजना: लोकसभा में राहुल गांधी
संसद मे नीट को लेकर हंगामा, विपक्ष ने लोकसभा से किया वाकआउट
एनटीए ने नीट-यूजी री-एग्जाम का नतीजे किए घोषित, संशोधित रैंक जारी

नई दिल्ली: झारखंड हाई कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को कल जमानत दे दी। शुक्रवार को जमानत के बाद पूर्व सीएम सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया। इस बीच उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है।

जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा, "ईडी-सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मैं इसका उदाहरण हूं। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल जी को पकड़ा है, कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है। इस देश की एजेंसी मोदी-शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे।"

न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने आदेश में कहा कि ‘‘याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के जमानती मुचलके और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूति के साथ जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।’’

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. एक अधिकारी ने बताया कि सोरेन (48) बिरसा मुंडा जेल में कैद थे और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें अपराह्न चार बजे रिहा किया गया।

सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने कहा, ‘‘सोरेन को जमानत दे दी गई है। अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है।’’ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सोरेन को अदालत द्वारा जमानत दिए जाने पर खुशी जताई।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख