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नई दिल्ली: हाई कोर्ट ने आज (सोमवार) हाल में लागू उस अध्यादेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका एक अन्य पीठ के पास भेज दी, जिसके तहत शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी के अलावा राज्यों को एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए अपनी अपनी अलग प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, ‘यह (याचिका) (न्यायमूर्ति एआर दवे की अध्यक्षता वाली) पीठ के पास जाएगी जो संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही है।’ यह याचिका इंदौर के डाक्टर आनंद राय द्वारा मई के अंत में दायर की गई थी जिन्होंने व्यापमं घोटाले में भंडाफोड़ करने वाला होने का भी दावा किया है। याचिका में 24 मई को राष्ट्रपति की मंजूरी पाने वाले अध्यादेश को निरस्त करने की मांग के साथ अंतरिम राहत के तौर पर इसके प्रभाव पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया।

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