नई दिल्ली: झारखंड के धनबाद में जज की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो झारखंड हाईकोर्ट में सील कवर में जांच रिपोर्ट दाखिल करे। झारखंड हाईकोर्ट मामले की निगरानी करेगा।सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि वो इस मामले को फिलहाल लंबित रखेंगे, जब जरूरत होगी, मामले की सुनवाई करेंगे। धनबाद में जज की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान कार्यवाही में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। इतना ही नहीं, जजों के मामले में शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से नाराजगी भी जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत पर स्वत: संज्ञान मामले में सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी बिल्कुल भी न्यायपालिका की मदद नहीं कर रही है। बता दें कि 28 जुलाई की सुबह जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात वाहन के चपेट में आने से मौत हो गई थी, मगर सीसीटीवी फुटेज सामने आऩे के बाद इसमें साजिश की आशंका जताई गई।
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि जब हाई-प्रोफाइल लोगों के पक्ष में अनुकूल आदेश पारित नहीं किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को बदनाम करने का एक नया चलन हो गया है। आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) और सीबीआई न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं जब जज शिकायत करते हैं तो वे कोई जवाब नहीं देते। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की सहायता करने के लिए कहा गया है।