ताज़ा खबरें
एलजी ने सीएम आतिशी को केजरीवाल से ‘हजार गुना बेहतर’ बताया
कैशकांड पर विनोद तावड़े ने राहुल-खड़गे-श्रीनेत को भेजा कानूनी नोटिस

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सीएम आतिशी पर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का केस दायर किया था।

वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने खिलाफ दायर मानहानि मामले में समन आदेश को राउज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं, सेशन कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है।

बीजेपी नेता ने सीएम आतिशी पर लगाया था आरोप

बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सीएम आतिशी के खिलाफ समन जारी किया था। वहीं, इसके खिलाफ दिल्ली की सीएम ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी।

बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि मामले में आतिशी पर पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। बीजेपी नेता ने दावा किया था कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों से उनकी और उनकी है। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने अवैध शिकार के दावों को साबित करने के लिए कोई भी सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहे।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख