मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया की तरफ से दाखिल मानहानि मामले में गुरुवार (26 सितंबर) को कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। साथ ही संजय राउत को 15 दिनों की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
बीजेपी नेता किरीट सौमैया की पत्नी मेधा सोमैया की याचिका पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई समाप्त होने के बाद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत इस मामले में दोषी करार दिया।
दरअसल, साल 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ, मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। संजय राउत के आरोपों को किरीट सोमैया ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया और घोटाले का सबूत देने की मांग की थी। जब राउत ने इसके सबूत नहीं दिए तो इसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।
मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में बताया कि संजय राउत ने कथित घोटाले को लेकर कई आधारहीन आरोप लगाए और ये सब मीडिया में भी छपा और लोगों के बीच बड़े वर्ग में प्रसारित हुए। अब मुंबई की मेट्रोपिलटन मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि का दोषी माना है और उन्हें सजा सुनाई है।