जोधपुर: जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू को इलाज के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने सात दिन की पैरोल दी है। 85 वर्षीय बाबा पुलिस हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे।
आसाराम बापू को जोधपुर की पोक्सो अदालत ने अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गुजरात की एक ट्रायल कोर्ट ने बाबा को 2013 में अपने सूरत आश्रम में एक महिला शिष्या के साथ कई बार बलात्कार करने का दोषी ठहराया था।
2013 से जेल में है आसाराम
आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में हैं, इसके बाद से उन्होंने कई बार जेल से बाहर आने और जमानत पाने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा।
बताया जा रहा है हाल ही में जेल में सजा काट रहे आसाराम के सीने में अचानक दर्द उठा, जिस वजह से उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था।
मार्च में खारिज कर दी थी याचिका
वहीं इससे पहले मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की उस याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने मेडिकल आधार पर सजा निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज करने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्मगुरु चिकित्सा उपचार के लिए अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से दायर याचिका में, आसाराम बापू ने इसके बाद कहा था कि उनका स्वास्थ्य अनिश्चित है और तेजी से बिगड़ रहा है।