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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया उद्योग के लिए कामकाज दोबारा शुरू करने की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इस प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाएगा कि शूटिंग स्‍थलों और अन्‍य संबंधित स्‍थानों पर सुरक्षित दूरी बनाई रखी जाए। संचालन प्रक्रिया में स्‍वच्‍छता की उचित व्‍यवस्‍था, भीड़-भाड़ रोकने के उपाय और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के प्रावधान शामिल किये गये हैं।

मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार शूटिंग स्‍थलों, रिकॉर्डिंग स्‍टूडियों और संपादन कक्षों में छह फीट की दूरी रखी जानी चाहिए। कैमरा लोकेशन, शूटिंग तथा अन्‍य संबंधित कार्यों में सभी लोगों को इस दूरी का पालन करना होगा। शूटिंग के लिए कम से कम कर्मचारियों को लगाया जाएगा और शूटिंग सैट पर बाहर के व्‍यक्तियों को आने की अनुमति नहीं होगी। आउटडोर शूटिंग देखने के लिए आने वाले लोगों के लिए स्‍थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर नियम तय किये जाएंगे। एक से अधिक कार्यक्रमों की शूटिंग करने वाले स्‍टूडियो में विभिन्‍न निर्माण इकाइयों के आने और जाने के अलग-अलग समय होंगे। 

 

शूटिंग सैटों, सज्‍जा कक्षों और शौचालयों को नियमित संक्रमण मुक्‍त किया जाना चाहिए। मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि शूटिंग से जुड़े लोगों में कम से कम सम्‍पर्क रहना चाहिए। रूप सज्‍जा और केश सज्‍जा विशेषज्ञों को व्‍यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा। साझा उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों को दस्‍ताने पहनने होंगे।

अधिक जोखिम वाले कर्मचारियों को अतिरिक्‍त सावधानी बरतनी होगी और जनता के सीधे सम्‍पर्क में आने वाले अग्रिम मोर्चे के लोगों के सम्‍पर्क में आने से बचना होगा। सभी सार्वजनिक और कार्यस्‍थलों पर मास्‍क पहनना अनिवार्य होगा और इन जगहों में प्रवेश स्‍थल पर हैंड सेनिटाइजर का प्रबंध और बार-बार हाथ धोने की व्‍यवस्‍था होनी चाहिए। 

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