नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक को लेकर फिल्म के निर्माताओं को बड़ा झटका दिया है। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। पीएम मोदी की बायोपिक के निर्माताओं ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि निर्वाचन आयोग का आदेश फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी के विपरीत है। पीएम मोदी की बायोपिक पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
कोर्ट में दी गई दलील में चुनाव आयोग का कहना था कि इसमें पीएम मोदी से जुड़े सकारात्मक पहलुओं को दिखाया गया है, जबकि विपक्ष के बारे में नकारात्मक चित्रण किया गया है। इन बातों से मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए 19 मई तक यानि कि सातों चरण के मतदान संपन्न होने तक रोक जारी रखी जाए। चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा था कि फिल्म एक राजनीतिक जीवन पर आधारित है। फिल्म में प्रधानमंत्री के साकारात्मक पहलुओं को दिखाया गया है। विपक्ष का चित्रण कुछ नकारात्मक तरीके से किया गया है। इससे मतदाताओं पर असर पड़ सकता है।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव तक पर रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते, तब तक इस फिल्म पर रोक लगी रहेगी।