नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी पूरी बायोपिक देखने और देशभर में उसकी रिलीज पर रोक लगाने पर 19 अप्रैल तक फैसला लेने के निर्देश दिए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में अदालत को अपना फैसला सौंपने के निर्देश दिए और कहा कि वह इस मामले पर 22 अप्रैल को विचार करेगा।
बायोपिक की रिलीज पर निर्वाचन आयोग की रोक को चुनौती देने वाले फिल्म प्रोड्यूसरों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने केवल प्रोमो देखकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया और पूरी फिल्म नहीं देखी। उन्होंने सुझाव दिया कि वे निर्वाचन आयोग या उसकी समिति के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित कराना चाहते हैं ताकि वे शुक्रवार तक फैसला ले सकें।
निर्वाचन आयोग ने मौजूदा चुनाव के दौरान बायोपिक की रिलीज पर बुधवार को रोक लगाते हुए कहा था कि किसी भी राजनीतिक संस्था या व्यक्ति के उद्देश्य को दिखाने वाली ऐसी कोई भी फिल्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए।