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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा चलायी जाने वाली ‘अन्य वित्तीय सेवाओं’ में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। इससे देश में और अधिक विदेशी पूंजी लाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि सरकार के साथ परिचर्चा के बाद की गई समीक्षा में अन्य वित्तीय सेवाओं में स्वत: मंजूरी मार्ग से शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का फैसला किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक अन्य वित्तीय सेवाओं में रिजर्व बैंक, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या अन्य किसी भी वित्तीय नियामक की निगरानी में की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं। यह निवेश नियामक द्वारा तय की गई शर्तों के अधीन होगा।

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