नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की जानकारी फेसबुक के साथ साझा करने के मामला में बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि 25 सितंबर तक का सारा डाटा सुरक्षित है और ये फेसबुक के साथ साझा नहीं होगा। जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने प्रिवेसी पॉलिसी को बरकरार रखा लेकिन साथ ही कहा कि 25 सितंबर से पहले यूजर्स ने जो डाटा शेयर किया है, उसे भी व्हाट्सऐप इस्तेमाल नहीं कर सकता। नई पॉलिसी यूजर्स द्वारा 25 सितंबर के बाद शेयर किए जाने वाले डाटा पर ही लागू होगी। बता दें कि फेसबुक के इन्सटंट मैसेजिंग और वॉइस कॉलिंग ऐप व्हाट्सऐप से संबंधित कंपनियों को शेयर किया जा सकता है। हाइकोर्ट ने कहा अगर उपभोक्ता 25 सितंबर से पहले अपना अकाउंट डिलीट करते हैं तो सर्वर से डाटा डिलीट होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उपभोक्ता 25 सितंबर के बाद भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद का डाटा फेसबुक के साथ साझा हो सकता है। Ads by ZINC हाइकोर्ट का ये फैसला उस पीआईएल पर आया है जिसमें व्हाट्सएप की जानकारी फेसबुक से शेयर करने की पॉलिसी को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि व्हाट्सएप के नए अपडेट में कंपनी की नई पॉलिसी के लिए यूजर्स की सहमति मांगी जा रही है. इस नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अपने यूजर्स का नंबर अपनी पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगा।याचिका में कहा गया था कि फेसबुक की ये नई पॉलिसी बेहद भ्रामक है जिसका नफा-नुकसान आम आदमी आसानी से नहीं समझ पाएगा।
व्हाट्सएप अपने यूजर्स का मोबाइल नंबर अपनी ओनर कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगा। जिसकी मदद से व्हाट्सएप यूजर्स फेसबुक के जरिए और भी ज्यादा टारगेट विज्ञापन पा सकेंगे। ये एड फेसबुक पर होंगे। इस जानकारी में व्हाट्सएप एड की कोई बात नहीं कही गई है। व्हाट्सएप यूजर्स इन दिनों अपने यूजर्स से पूछ रहा है कि वो व्हाट्सएप की जानकारी फेसबुक के साथ साझा करना चाहते हैं या नहीं।