नई दिल्ली: सरकार ने आज (गुरूवार) कहा कि घरेलू कालाधन अनुपालन खिड़की के तहत की गई घोषणा को गोपनीय रखा जाएगा। यह योजना 30 सितंबर को बंद हो रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत दी गई सूचना की गोपनीयता को लेकर चिंता के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस सूचना में वैध घोषणा की जाएगी, उसे गोपनीय रखा जाएगा और साझा नहीं किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि आयकर आयुक्त, केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र, बेंगलुरू सीआईटी (सीपीसी) को की गई घोषणा को उसी अधिकार क्षेत्र के प्रधान आयुक्त-आयुक्त को भी साझा नहीं किया जाएगा और इस योजना के तहत किए गया भुगतान को क्षेत्राधिकार के अधिकारी भी नहीं देख पाएंगे। इसी तरह क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त के पास की गई घोषणा को विभाग के अंदर या बाहर किसी प्राधिकरण या क्षेत्र के आकलन अधिकारियों से साझा नहीं किया जाएगा। सरकार ने आय घोषणा योजना (आईडीएस) की शुरूआत एक जून को की थी। यह 30 सितंबर को बंद हो रही है।
आईडीएस सुविधा के तहत कोई भी व्यक्ति योजना के अंतर्गत कर का भुगतान नकद में कर सकता है और बैंक अधिकारी इस बारे में कोई पूछताछ नहीं करेंगे।