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नई दिल्ली: काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। सरकार 3 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन-देन पर पाबंदी लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काले धन की जांच को लेकर गठित एसआईटी ने 3 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। साथ ही एसआईटी ने कानून का उल्लंघन करने पर सजा के प्रावधान की भी बात कही थी। सरकार 3 लाख से ज्यादा के नगद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने पर इसलिए विचार कर रही है ताकि क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स और चेक या ड्राफ्ट्स के जरिए लेन-देन हो सके। साथ ही इसका आसानी से पता भी लगाया जा सके। वित्त मंत्रालय प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इसी के तहत सरकारी सेवाओं के लिए ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लेने की घोषणा की गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने नगदी रखने की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तय करने की भी सिफारिश की थी। हालांकि इस पर फैसला करना बाकी है।' सुप्रीम कोर्ट ने काले धन पर मई 2014 में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमबी शाह इसके अध्यक्ष हैं, जबकि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरिजित पसायत उपाध्यक्ष हैं।

कुल 11 एजेंसियां उसके तहत काम कर रही हैं।

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