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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने स्थायी लेखा संख्या यानी पेन से आधार को लिंक करने की समय सीमा छह महीने बढ़ा दी है। पहले यह समय-सीमा 30 सितंबर, 2021 को खत्म हो रही थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है.

आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। सीबीडीटी ने इस आशय का नोटिफिकेशन शुक्रवार (17 सितंबर) को जारी किया है।

बता दें कि सरकार ने 23 मार्च 2021 को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 में आयकर अधिनियम 1961 में नया सेक्शन 23एच जोड़ा है। इसी के तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा के तहत पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है।

इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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