नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब व्यक्तिगत करदाता 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकेंगे। पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। 30 दिसंबर यानी बुधवार को सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, समय अवधि में किया गया विस्तार उन लोगों के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है।
इन श्रेणी में वे ही लोग आएंगे, जिन्हें आईटीआर-1 या आईटीआर-4 फॉर्म का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना है। यह तीसरी बार है जब आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है।
व्यक्तिगत आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या घटी
बता दें कि इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या घटी है। आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं।
इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त 2019 तक बढ़ाया गया था।