नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़कर 31 दिसंबर 2020 हो गई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की।
इन करदाताओं के लिए 31 जनवरी है अंतिम तिथि
इस संदर्भ में मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। सरकार ने इससे पहले मई में भी करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि, 'जिन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिए समयसीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किए जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्तूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिए समयसीमा बढ़ाई गई है।