नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ दिवालिया शोधन प्रक्रिया (आईआरपी) की वैधानिकता को चुनौती देने वाली पुंज लॉयड के संस्थापक अतुल पुंज की याचिका पर बुधवार को केन्द्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आईबीबीआई से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल एवं न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केन्द्र, एसबीआई और दी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) को नोटिस जारी कर पुंज द्वारा दायर की गई याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ द्वारा इस मामले में नोटिस जारी किए जाने पहले पुंज एक अन्य ऐसी ही याचिका में भी नोटिस जारी किया जिसमें एसबीआई के बजाय एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पक्षकार है। दरअसल अतुल पुंज ने दूसरी याचिका में भी आईबीबीआई नियमावली 2019 की वैधानिकता को चुनौती दी है। पीठ ने नोटिस जारी करते हुए पुंज को वैसी किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया, जैसी राहत हाल ही में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के अध्यक्ष अनिल अंबानी को इसी तरह की याचिका में एक अन्य पीठ द्वारा दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं तथ्य सामने आने पर ही कुछ निर्णय करेंगे। लेकिन बहरहाल कोई राहत जैसा आदेश नहीं दिया जा रहा।