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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती व अन्य के खिलाफ महोबा की अदालत में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर लगी रोक हटा ली है। साथ ही लंबे समय से विचाराधीन याचिका को अंतिम निस्तारण के लिए छह जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है । यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने उमा भारती व छह अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों पर रोक के सभी आदेशों को छह माह तक सीमित कर दिया है इसलिए अंतरिम आदेश विखंडित किया जा रहा है।

अदालत मुकदमे की सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा, जिसपर कोर्ट ने यह कहते हुए छह जनवरी की तिथि तय की है कि 2013 में दाखिल इस याचिका की सुनवाई स्थगित नहीं होगी। महोबा जिला प्रशासन ने उमा भारती व समर्थकों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने व निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी।

घटना थाना चरखारी के अंतर्गत वर्ष 2012 की है। याचिका में मुकदमे को राजनीति कारणों से दर्ज कराना बताते हुए कहा गया कि याची विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। इसलिए झूठे आरोपों पर केस दर्ज कराया गया है।

 

 

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