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लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के दस नवनियुक्त राज्यसभा सांसदों को नोटिस जारी की है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को नियत की है। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले बनारस के व्यापारी प्रकाश बजाज की याचिका पर दिए। लखनऊ खंडपीठ को इस मामले की सुनवाई के मुख्य न्यायाधीश ने 16 दिसंबर को आदेश दिए थे।

याचिका में दो नवम्बर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए दस राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कहा गया कि याची के नामांकन को गलत तरीके से निरस्त किया गया। याची की दलील थी कि उसने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था। लेकिन उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि बताया गया था।

 

याचिका में कहा गया है कि याची का नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि अन्य लोगों के फॉर्म में भी समान त्रुटियां थी परंतु दोहरे मानदंड अपनाते हुए चुनाव अधिकारी ने मनमाने तरीके से केवल याची का नामांकन पत्र खारिज किया। इस पर अदालत ने याचिका में पक्षकार बनाए गए सभी दस सदस्यों को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए 25 जनवरी को सुनवाई नियत की।

 

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