ताज़ा खबरें
महाराष्ट्र के नतीजे पर उद्धव बोले- 'यह सिर्फ एक लहर नहीं, सुनामी थी'
संसद में वायनाड के लोगों की आवाज बनूंगी: चुनाव नतीजे के बाद प्रियंका
झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन को मिला बहुमत, जेएमएम ने 34 सीटें जीतीं
पंजाब उपचुनाव: तीन सीटों पर आप और एक पर कांग्रेस ने की जीत दर्ज

बेंगलुरू: कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच राज्य सरकार ने स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला लिया है। राज्य में सोमवार 14 फरवरी से हाई स्कूल खोले जाएंगे जबकि कॉलेज को खोलने का फैसला बाद में लिया जाएगा। हिजाब को लेकर जारी विवाद को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को अगले तीन दिनों तक बंद करने का आदेश दिया था।

गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई भी की। हाई कोर्ट को छात्रों से कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वे शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई वस्त्र पहनने पर जोर नहीं दें जिससे लोगों को उकसाया जा सके। अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित करते हुए यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं। बुधवार को गठित मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जस्टिस जे एम काजी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी कहा कि वह चाहती है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए लेकिन उस समय तक शांति और सद्भावना बनाए रखनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'मामले के निपटारे तक आप लोगों को इन सभी धार्मिक चीजों को पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए।' उन्होंने कहा, 'हम आदेश पारित करेंगे। स्कूल-कॉलेज शुरू होने दें। लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी भी छात्र-छात्राओं को धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर नहीं देना चाहिए।'

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि मैं सभी से एक साथ काम करने और कॉलेजों में शांति बनाने रखने की अपील करता हूं। सोमवार से 10वीं तक के स्कूल खुलेंगे। डिग्री कॉलेज बाद में खोले जाएंगे।बता दें कि राज्य में हिजाब का मुद्दा काफी गंभीर हो गया है। शिक्षण संस्थान में हिजाब पहनने का मामला अब हाई कोर्ट पहुच गया है।

 

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख