विसनगर: पाटीदार समुदाय के नेता हार्दिक पटेल को कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जमानत मिल गई है। उनके खिलाफ भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में गैरजमानती वारंट जारी हुआ था।
विसनगर सेशन कोर्ट ने हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हार्दिक पहले कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, लेकिन गुरुवार को वह पेश हुए। उन्हें 5000 के मुचलके पर जमानत मिली है।
हार्दिक पटेल पर साल 2015 के पाटीदारों के आरक्षण आंदोलन के दौरान बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ का केस चल रहा है।
कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, शाम कार्यक्रम की निरंतरता है। हमारा वारंट रद्द कर दिया गया है। सत्यमेव जयते। हार्दिक पटेल ने यह ट्वीट गुजराती में किया।
इससे पहले हार्दिक पटेल ने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग वाली याचिका कोर्ट में दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
विसनगर सत्र अदालत के न्यायाधीश वीपी अग्रवाल ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल, सरदार पटेल ग्रुप (एसपीजी) के संयोजक लालजी पटेल और पांच अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इन लोगों को पूर्व में मामले में जमानत मिल गयी थी।