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जयपुर: राजस्थान सरकार ने रविवार को राज्य न्यायिक सेवा में गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को पांच प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार ने इस संबंध में एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर एक प्रतिशत के स्थान पर पाँच प्रतिशत आरक्षण देने की पहल की गई है।

अधिक पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत आरक्षण मिल सके। अधिक पिछड़े वर्गों में गुर्जर, राइका-रबारी, गदिया-लोहार, बंजारा और गडरिया शामिल हैं। 

 

 

 

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