ताज़ा खबरें
महाराष्ट्र: चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगा स्पष्टीकरण
उज्जैन महाकाल मंदिर के गेट की दीवार गिरी, दो लोगों की मौत,कई दबे
एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में आप से आगे निकली बीजेपी, 18वीं सीट जीती
सिद्धारमैया पर लोकायुक्त ने एमयूडीए घोटाले में दर्ज की एफआईआर

नई दिल्ली: नीट यूजी 2024 की परीक्षा और इसके रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 जून, 2024) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर कर 8 जुलाई को जवाब देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि गड़बड़ी हुई तो देखना जरूरी है क्योंकि ये लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि एनटीए समय रहते उचित कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस गड़बड़ी से कोई डॉक्टर बन जाएगा तो ये समाज के लिए कितना हानिकारक होगा।

याचिकाकर्ता ने कहा की एनटीए अपने जवाब में अब तक हुई जांच की भी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि आप अपनी ये सारी मांग 8 जुलाई को रखें। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

वहीं, याचिकाकर्ता के वकील दिनेश जोतवानी ने कहा कि आज की सुनवाई स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी रही। कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश के स्वास्थ्य सिस्टम से खेल रहे हैं। दरअसल, छात्रों ने आरोप लगाया है कि नीट के पेपर में गड़बड़ी हुई है।

वहीं, याचिकाकर्ता के वकील दिनेश जोतवानी ने कहा कि आज की सुनवाई स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी रही। कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश के स्वास्थ्य सिस्टम से खेल रहे हैं।

पिछले सुनवाई में क्या हुआ था?

केंद्र सरकार और एनटीए ने पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबर रद्द कर दिए हैं।

इस संबंध में केंद्र ने कहा है कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए ग्रेस नंबर को छोड़ने का विकल्प होगा। स्टूडेंट को 23 जून को दोबारा पेपर में शामिल होने या अपने वास्तविक मार्क्स के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग लेने का विकल्प दिया है। इसका परिणाम 30 जून को आएगा। 

 

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख