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नई दिल्ली: पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और चार अन्य को शनिवार को एयरसेल-मैक्सिस सौदे से संबंधित धन शोधन के मामले में विशेष अदालत में आरोपी के तौर पर तलब किया गया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अभियोगात्मक सामग्री है। मारन बंधुओं के अलावा विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने कलानिधि की पत्नी कावेरी कलानिधि, साउथ एशिया एफएम लिमिटेड (एसएएफएल) के प्रबंध निदेशक के षण्मुगम और दो फर्मों---एसएफएल और सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड (एसडीटीपीएल) को 11 जुलाई को आरोपी के तौर पर तलब किया है। अदालत ने कहा, ‘रिकॉर्ड में सामग्रियों के अध्ययन पर मैं संतुष्ट हूं कि आरोपी लोगों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अभियोगात्मक सामग्री है---आरोपियों के खिलाफ 11 जुलाई के लिए सम्मन जारी करें।’ अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से जांच जारी रखने और नयी शिकायत दायर करने को कहा।

पहले दलीलों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अभियोजक एन के मट्टा ने दावा किया था कि धन का लेन-देन हुआ था जो कथित तौर पर दर्शाते हैं कि एसडीटीपीएल और एसएएफल को एयरसेल मैक्सिस सौदे में अपराध के धन से 742.58 करोड़ रुपये मिले थे। एजेंसी ने दावा किया था कि अपराध का धन 549.03 करोड़ रुपये और 193.55 करोड़ रुपये एसडीटीपीएल और एसएएफएल को मिले। इन कंपनियों पर नियंत्रण कथित तौर पर सह-आरोपियों कलानिधि मारन का था

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