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नई दिल्ली: जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर देशद्रोह मामले के आरोपी कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज (शुक्रवार) सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कुछ जरुरी सुधारों को लेकर अर्जी को वापस किया गया है। अब इस मामले में सुनवाई सोमवार या मंगलवार को होगी। इससे पहले जेएनयू में नारेबाजी को लेकर देशद्रोह का मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्जी ठुकराए जाने के बाद कन्हैया के वकीलों ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाईकोर्ट को इस मामले पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करनी थी। इस कारण उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला सुनाएगी। इस बीच सरकार और दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर फिलहाल सुनवाई से आज इनकार करते हुए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है।

न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की खंडपीठ ने कन्हैया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी और राजू रामचंद्रन की दलीलें सुनने के बाद कहा कि शीर्ष अदालत यदि सीधे इस मामले में हस्तक्षेप करती है तो यह संदेश जाएगा कि अन्य अदालतें न्यायिक जवाबदेही निभा पाने में सक्षम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट की स्थिति बेहतर नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता वहां जमानत के लिए जाने के बजाय दिल्ली हाईकोर्ट जाएं। कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वह कन्हैया कुमार की जमानत याचिका का निपटारा यथाशीघ्र करे। इस दौरान अदालत कक्ष में सभी संबद्ध पक्षों के वकीलों को प्रवेश मिलेगा, लेकिन पत्रकारों सहित अन्य लोगों के प्रवेश के मामले में संबंधित रजिस्ट्रार जनरल द्वारा निर्देशित नियमों का पालन किया जाएगा।

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