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अहमदाबाद: गुजरात की एक कोर्ट ने रेप मामले में आसाराम को उम्रकैद कर सजा सुनाई है।सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने इस मामले में सोमवार को आसाराम को दोषी करार दिया था और सजा को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें, आसाराम के खिलाफ वर्ष 2013 में एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था। आसाराम इन दिनों राजस्थान के जोधपुर की जेल में रेप के एक अन्‍य मामले में सजा काट रहे हैं।

अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच उस महिला से कथित तौर पर कई बार रेप किया। महिला के अनुसार, आसाराम ने इस घटना को शहर के बाहर बने अपने आश्रम में अंजाम दिया था। विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने सोमवार को कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है और आसाराम को धारा 376 2(सी) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और आईपीसी के अन्य प्रावधानों के तहत अवैध हिरासत के लिए दोषी ठहराया है।

आसाराम इन दिनों राजस्थान के जोधपुर की जेल में रेप के एक मामले में सजा काट रहे हैं।

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