ताज़ा खबरें
महाराष्ट्र के नतीजे पर उद्धव बोले- 'यह सिर्फ एक लहर नहीं, सुनामी थी'
संसद में वायनाड के लोगों की आवाज बनूंगी: चुनाव नतीजे के बाद प्रियंका
झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन को मिला बहुमत, जेएमएम ने 34 सीटें जीतीं
पंजाब उपचुनाव: तीन सीटों पर आप और एक पर कांग्रेस ने की जीत दर्ज

चेन्नई: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन को मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन की परोल मिली है। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए हाईकोर्ट से छह महीने का परोल मांगने वाली याचिका दायर की थी। लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका का निस्तारण करते हुए उनका एक महीने का परोल ही मंजूर किया है। बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी उम्रकैद की सजा काट रही हैं।

बता दें कि इससे पहले अप्रैल महीने में मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी की एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। इस याचिका में अनुरोध किया गया था कि उसे अपनी बेटी की शादी के मद्देनजर छह महीने के साधारण अवकाश की उसकी याचिका पर दलील पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पक्ष रखने दिया जाए। उल्लेखनीय है कि नलिनी को राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गयी थी। बाद में सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था।

इस मामले में छह अन्य लोग भी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख