चेन्नई: आयकर विभाग ने विदेश स्थित अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करने को लेकर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति और पुत्रवधू श्रीनिधि के खिलाफ ‘काला धन अधिनियम’ के तहत शुक्रवार को चार आरोपपत्र दाखिल किए। आरोपपत्र चेन्नई में एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल किए गए हैं। काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) की धारा 50 और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत ये दाखिल किए गए।
ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित 5.37 करोड़ रूपया मूल्य की अचल संपत्ति, इसी देश में 80 लाख रूपये की संपत्ति और अमेरिका में 3.28 करोड़ रूपये की संपत्ति की आंशिक या पूर्ण रूप से घोषणा नहीं करने को लेकर नलिनी, कार्ति और श्री निधि को आरोपित किया गया है। आरोपपत्र के मुताबिक चिदंबरम परिवार ने इन निवेशों का खुलासा आयकर विभाग के समक्ष नहीं किया। साथ ही, काला धन कानून का उल्लंघन करते हुए ‘चेस ग्लोबल एडवाइजरी’ का भी खुलासा नहीं किया, जिस कंपनी में कार्ति का सह-मालिकाना हक है।
गौरतलब है कालाधन के खिलाफ अपने अभियान के तहत 2015 में मोदी सरकार यह कानून लायी थी। आयकर विभाग ने इस मामले में कार्ति और उनके परिवार के सदस्यों को हाल ही में नोटिस जारी किया था। नये कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।