नई दिल्ली: इस माह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस एस मुरलीधर ने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि वे उनके लिए 'माई लॉर्ड' या 'योर लॉर्डशिप' जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। सोमवार के लिए मामलों की कारण सूची से जुड़े नोट में उन्होंने कहा कि- बार के माननीय सदस्यों को जानकारी दी जाती है कि जस्टिस एस मुरलीधर ने 'माई लॉर्ड' या 'योर लॉर्डशिप' जैसे शब्दों का प्रयोग न करने का आग्रह किया है।
गौरतलब है कि कुछ साल पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सदस्यों से जजों को सर या योर ऑनर कहकर संबोधित करने को कहा था। हालांकि इसके बावजूद कई वकील 'योर लॉर्डशिप' जैसे शब्दों का प्रयोग करते रहे। दिल्ली हाई कोर्ट से यहां ट्रांसफर हुए जस्टिस मुरलीधर का उनके शपथ समारोह में गुलाबों से स्वागत किया गया। कोर्ट तक पहुंचने वाले सभी रास्तों में उनके स्वागत में होर्डिंग लगाए गए। मुरलीधर के ट्रांसफर की अधिसूचना देर रात 26 फरवरी को आई।
बता दें कि मुरलीधर ने नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी।