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जयपुर: उदयपुर पुलिस ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए गुजरात के पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को उसी मकान में रहने का निर्देश दिया है, जिसका पता उन्होंने अदालत में दायर शपथपत्र में दिया है। पुलिस उपाधीक्षक भगवत सिंह हिंगड ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने हार्दिक पटेल को तलब कर अदालत का आदेश उनके सामने पढ़ा तथा स्पष्ट किया कि वह अपने अस्थायी पते वाले घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। वह थाने में उपस्थिति देने या पुलिस के बुलावे पर ही मकान से बाहर जा सकते हैं। हिंगड ने कहा कि हार्दिक पटेल ने पुलिस को बताया कि उनके वकील ने सूचित किया था कि वह अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, और उन पर कोई रोक नहीं है। हार्दिक ने कहा कि वह अपने वकील से इस संबंध में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस अदालत के आदेश का पालन करेगी और हार्दिक को उक्त आवास से बाहर नहीं जाने देगी। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी तक पुलिस कोे हार्दिक को रोकने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह आज घर में ही है और बाहर जाने का कोई प्रयास भी नहीं किया। हिंगड ने बताया कि हार्दिक की सुरक्षा के लिए उसके अस्थायी घर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

जरूरत महसूस होने पर वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा सकते हैं। हार्दिक को प्रत्येक सोमवार को प्रतापनगर थाने में हाजिरी देनी है।

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