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औरंगाबाद (महाराष्ट्र): केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने रविवार को कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून को सरल बनाने के मकसद से इसमें बड़े बदलाव के प्रस्ताव किये गये हैं। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘1986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून में कई खामियां थी और ई-वाणिज्य के दौर में वह व्यवहारिक नहीं रह गया था। इसीलिए इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता थी।’’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक स्थायी समिति के पास है और जल्दी ही इसे मंजूरी मिल जाएगी क्योंकि प्रस्तावित संशोधन में कुछ भी विवादास्पद नहीं है।

पासवान ने कहा, ‘‘इसमें जिला उपभोक्ता मंच की जुर्माना लगाने का अधिकार 20 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तथा राज्य उपभोक्ता मंच के लिये एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किये जाने के प्रावधान शामिल किये गये हैं।’’ मंत्री के अनुसार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये हर संभव कदम उठाये जाएंगे। पासवान ने कहा कि संप्रग शासन में खाद्य सुरक्षा कानून केवल 11 राज्यों में क्रियान्वित किया गया लेकिन अब इसे जल्दी ही सभी राज्यों में लागू किया जाएगा।

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