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नई दिल्ली: आभूषण निर्माताओं पर लगाए गए उत्पाद शुल्क में कारोबारियों के लिए छूट दायरा बढ़ाते हुए सरकार ने इसकी छूट सीमा को छह करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस करोड़ रुपये कर दिया है। इससे छोटे आभूषण व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि पहले दो साल तक उन आभूषण कारोबारियों का कोई उत्पाद ऑडिट नहीं होगा जिनकी शुल्क अदायगी एक करोड़ रुपये से कम है यानी उनका विनिर्माण कारोबार 100 करोड़ रुपये से कम रहा है। सरकार द्वारा बजट में गैर-चांदी आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने के प्रस्ताव का आभूषण कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। इसके बाद सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति की एक उप समिति का गठन किया था जिसे इस संबंध में व्यापारियों और उद्योगों से बातचीत कर इस मामले को सुलझाने का काम दिया गया था। सरकार ने समिति की सिफारिशों से अलग यह भी निर्णय किया कि आभूषण निर्माताओं के लिए लघु इकाई की पात्रता सीमा 12 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये और लघु इकाइयों के लिए छूट सीमा को छह करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाना चाहिये और मार्च 2016 के लिए इसे 85 लाख रुपये किया गया है।

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