नई दिल्ली: आयकर विभाग ने अपने शीर्ष अधिकारियों से कहा कि वे उच्च-मूल्य वाले लेनदेन और कम मूल्य वाले शेयरों में निवेश करने वालों पर निगाह रखें ताकि संभावित तौर पर काला धन रखने वालों की पहचान की जा सके। ऐसे लोग पाक साफ होने के लिए 30 सितंबर को समाप्त होने वाली चार माह की अनुपालन सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। देश भर के 18 क्षेत्रों के प्रधान मुख्य आयुक्तों को भेजे पत्र में विभाग ने अधिकारियों से कहा कि है वे ऐसे मामलों में सालाना सूचना रिटर्न (एआईआर) देखें जिनमें वैध पैन नंबर नहीं है। बिना-पैन के एआईआर की सूचना विभिन्न क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्तों को दी जा चुकी है। विभाग ने संभावित काला धन धारकों की पहचान के लिए आकलन वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए छोटे शेयरों के आदान-प्रदान से जुड़े मामलों की भी सूची उपलब्ध कराई है। विभाग ने अधिकारियों से रिटर्न न भरने वालों की जांच करने के लिए कहा है। साथ ही ऐसे लोगों की भी जांच करने का आदेश दिया है जिन्होंने विभाग को रिटर्न न भरने के बारे में सूचना नहीं दी है। विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल भी विकसित कर रहा है जिसके तहत करदाताओं को बिना-पैन के लेनदेन को भी स्वीकार करना पड़ सकता है।
सूत्रों के मुताबिक बिना पैन वाले करीब 60 लाख मूल्य के एआईआर हस्तांतरण हुए हैं जिनका ऑनलाइन जांच प्रणाली के जरिए पता लग सकता है।