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मुंबई: उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पासवान ने यहां पीटीआई को बताया, "इस कानून को संसद के मॉनसून सत्र में लाया जाएगा। इसमें भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा।'' मंत्री का यह बयान व्यापारियों के प्रमुख संगठन अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) की इस मांग की पृष्ठभूमि में आया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ब्रांड एम्बेसेडर को लाया जाए क्योंकि उपभोक्ता अक्सर गुणवत्ता के बजाय विज्ञापनों में हस्तियों द्वारा किए जाने वाले दावे के भ्रम में फंस जाते हैं। पासवान को लिखे पत्र में मांग की गई थी कि विशेष दिशानिर्देश तैयार किए जाएं और ब्रांड एम्बेसेडर का दायित्व तय किया जाए। केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने यह भी कहा कि फर्जी राशन कार्ड को हटाने से करीब 10,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। पासवान ने कहा, ''हमारे मंत्रालय ने 1.62 फर्जी राशन कार्डों का पता लगाया। '' उन्होंने इस सफलता का कारण राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़े जाने को बताया। उन्होंने कहा, ''बिहार सहित कुछ अन्य राज्यों ने आधार के साथ राशन कार्ड को संबद्ध करने का काम पूरा नहीं किया है।

बिहार में यह काम शून्य प्रतिशत है। अधिकतम फर्जी राशन कार्ड बिहार में हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति समान है।'' मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे और फर्जी राशन कार्डों का पता लगाया जाएगा।

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