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नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को बताया कि 199 किलोमीटर तक यात्रा करने के लिए अनारक्षित (जनरल) ट्रेन टिकट खरीदने के तीन घंटे बाद वैध नहीं होगी और इस बारे में रेलवे का नया नियम एक मार्च से प्रभावी होगा। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि 199 किलोमीटर तक अनारक्षित टिकट की यात्रा मूल स्टेशन से यात्रा शुरू होने के तीन घंटे के भीतर या गंतव्य के लिए रवाना होने वाली पहली ट्रेन..दोनों में से जो बाद में हो, उसके बाद वैध नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 199 किलोमीटर तक अनारक्षित टिकटों के संबंध में रिटर्न यात्रा की सुविधा वापस ली जा रही है।

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