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लाहौर: लाहौर हाईकोर्ट ने उस याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें कथित धन शोधन और अपनी संपत्ति को जनता से जानबूझकर छिपाने के मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता गौहर नवाज सिंधु की दलीलों को सुनने के बाद लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश शाहिद वाहिद ने सरकार के कानून अधिकारी की आपत्ति को खारिज कर दिया और उन्हें प्रधानमंत्री की दो विदेशी कंपनियों की कथित मौजूदगी पर साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता ने अदालत में यह भी दलील दी कि प्रधानमंत्री ‘पनामा पेपर’ लीक के चलते पद पर बने रहने का 'नैतिक आधार' खो चुके हैं जिनसे कथित तौर पर यह पता चलता है कि उनके पुत्र धन शोधन और ब्रिटेन में विदेशी कंपनियों से संबंधित मामले में शामिल थे।

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