लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने आज (शनिवार) बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक उमाशंकर सिंह की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के आदेश दे दिये। राजभवन से जारी एक बयान के अनुसार निर्वाचन आयोग से बलिया जिले की रसड़ा सीट से विधायक चुने गये उमाशंकर सिंह की सदस्यता के संबंध में गत 10 जनवरी को मिली राय के आधार पर राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिंह की विधानसभा की सदस्यता उनके विधायक निर्वाचित होने की तारीख छह मार्च, 2012 से समाप्त करने का निर्णय किया है। सिंह पर विधायक बनने के बाद भी सरकारी ठेके लेने का आरोप था। बयान के अनुसार सुभाष चन्द्र सिंह नामक वकील ने 18 दिसम्बर, 2013 को शपथ पत्र देकर बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के विरूद्ध लोकायुक्त के समक्ष शिकायत करते हुये आरोप लगाया था कि विधायक निर्वाचित होने के बाद भी सिंह सरकारी ठेके लेकर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे। तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन. के. मेहरोत्रा ने प्राप्त शिकायत की जांच में सिंह को दोषी पाते हुये 18 फरवरी 2014 को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजी थी। मुख्यमंत्री ने 19 मार्च, 2014 को यह मामला निर्वाचन आयोग के परामर्श के लिये राज्यपाल को भेजा था।
तत्कालीन राज्यपाल ने यह मामला तीन अप्रैल, 2014 को आयोग के पास भेज दिया था।