लखनऊ: भारत के चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव घोषणापत्र जारी करने की तारीख से 3 दिन के भीतर उसकी प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणापत्र को जारी करने के 3 दिन के भीतर उसकी 3 प्रतियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र उम्मीदवार यदि चुनाव घोषणापत्र जारी करते हैं तो उन्हें भी प्रतियां देंगी होंगी। क्षेत्रीय भाषाओं में घोषणापत्र जारी करने की सूरत में घोषणा पत्र की हिन्दी और अंग्रेजी में अनूदित प्रतियां भी सौंपनी होंगी। उप चुनाव आयुक्त विजय देव ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि चुनाव की तारीखें घोषित होने के 24 घंटे के भीतर आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू कर दिया जाएगा।
आयोग इसमें किसी तरह की कोई ढील नहीं होने देगा।