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नई दिल्ली: बुलंदशहर गैंगरेप मामले में विवादित बयान देने वाले यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया है। इस बार उन्होंने माफी मांगते हुए लिखा है कि उन्हें अपने बयान के लिए खेद है। कोर्ट ने पिछले दिनों उनके माफीनामे को नामंजूर कर दिया था और नया माफीनामा दाखिल करने के लिए 15 दिसंबर तक का वक्त दिया था। कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफीनामा दायर करने को कहा था। दरअसल, पहले माफीनामे में लिखा था कि इफ, मतलब अगर मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा है तो। कोर्ट का कहना है कि ऐसे कोई भी माफीनामा शुरू नहीं हो सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि नेताों को किसी भी मानवीय घटनाओं पर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। यूपी बुलंदशहर गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आजम खान ने इस मामले दिए गए बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज़म खान से बिना शर्त माफी का हलफनामा दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि आपको केस में माफी दी जाए या नहीं ये हलफनामा देखकर तय किया जाएगा। गौरतलब है कि आजम खान ने बुलंदशहर मामले को राजनीतिक षड़यंत्र बताया था।

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