ताज़ा खबरें
ज्वलंत मुद्दों पर जवाब नहीं देकर पीएम मोदी ने चुनावी भाषण दिया: विपक्ष
विकसित भारत का सपना कोई सरकारी सपना नहीं है : पीएम मोदी
दिल्ली यानि मिनी इंडिया का चुनाव बना 'पीएम मोदी बनाम केजरीवाल'
महाकुंभ की अव्यवस्था को नेता सदन अपने में भाषण नकार दें: अखिलेश
दिल्ली चुनाव: सरकार ने 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश किया घोषित
गंगा में नहीं चलीं नावें, पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप, बंद रहेगा संचालन

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की एकल पीठ ने मोदी के वकील द्वारा उठायी गई प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार की और कांग्रेस विधायक अजय राय की याचिका खारिज कर दी। अजय राय 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट पर मोदी से हार गए थे। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘याचिका को विचारणीय बनाने के लिए कोई भी सामग्री रिकार्ड में नहीं रखी गई।’’ अदालत का मानना था कि याचिका में ‘‘पर्याप्त दलीलें नहीं हैं।’’ अदालत ने साथ ही मोदी के प्रचार पर हुए खर्च को अनुमेय सीमा से अधिक होने के राय के आरोपों को ‘‘अस्पष्ट और बगैर स्पष्टीकरण वाला मीडिया की खबरों पर आधारित’’ करार दिया।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख