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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक को अगले आदेश तक तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का दो हजार क्यूसेक पानी प्रति दिन छोड़ने का अपना निर्देश जारी रखा और दोनों राज्यों की सरकारों से शांति एवं सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि नागरिकों को खुद ही कानून नहीं बनना चाहिए। कावेरी जल की साझेदारी पर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद से उपजे विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू करने वाली न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उसका पहला इरादा न्यायाधिकरण के 2013 के फैसले के खिलाफ केरल और दोनों राज्यों की अपीलों को विचारार्थ स्वीकार करने के मुद्दे पर फैसला करने का है। पीठ ने कहा, ‘हमारा इरादा सबसे पहले कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल द्वारा दायर अपीलों को विचारार्थ स्वीकार करने के मुद्दे पर फैसला सुनाने का है। फिलहाल, चार अक्तूबर का कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए प्रति दिन दो हजार क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश का अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।’

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