नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तमिलनाडु के पोल्लाची में एक महिला पर कथित यौन हमले के मामले में पहला आरोप पत्र दायर करते हुए पांच संदिग्धों पर बलात्कार का आरोप लगाया। सीबीआई ने यह कार्रवाई जांच का जिम्मा संभालने के एक महीने के अंदर की है। सीबीआई प्रवक्ता नितिन वाकणकर ने बताया कि जांच एजेंसी ने कोयंबटूर की एक विशेष अदालत में सबरीराजन उर्फ रिश्वांत, के तिरूनावुक्कारासाउ, एम सतीश, टी वसंत कुमार और आर मणि के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया है। पांचों आरोपी न्यायिक हिरासत में कोयंबटूर जेल में हैं।
एजेंसी ने कहा कि सबरीराजन एक निजी निर्माण कंपनी में कार्यरत था, जबकि तिरूनावुक्कारासाउ और वसंत ब्याज पर धन देने का काम करते थे। मणि और सतीश कारोबारी थे और उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वे 'संगठित आपराधिक गिरोह' की तरह कार्य कर रहे थे और आपस में एक-दूसरे के संपर्क में थे। एजेंसी ने आरोपियों पर भादंसं की तहत यौन उत्पीड़न, बलात्कार, लूटपाट तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए।
एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ विशेष कानून महिला उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए। तकनीकी महारत के साथ विशेष ध्यान एवं समर्पित जांच की जरूरत तथा अपराध की अत्यंत गंभीरता का हवाला देते हुए तमिलनाडु सरकार ने इस मामले को राज्य के सीबी-सीआईडी से लेकर सीबीआई को सौंपने को मंजूरी दी थी।
चेन्नई से करीब 500 किलोमीटर दूर पोल्लाची के समीप 12 फरवरी को चार व्यक्तियों के गिरोह ने एक महिला को कार में निर्वस्त्र करने का कथित रूप से प्रयास किया था। उन्होंने इस हरकत का वीडियो बना लिया एवं उन्होंने इसका इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया था। पीड़िता ने 24 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी।