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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग की जांच पर रोक लगा दी है। अपोलो अस्पताल ने अरुमुघस्वामी आयोग पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। अस्पताल ने दावा किया था कि जांच दल पक्षपाती था। अस्पताल ने कहा कि इससे उसे अपूरणीय क्षति हो सकती थी इसलिए उसने जांच रोकने के लिए अदालत का रुख करने का निर्णय लिया।

बता दें कि चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में दिसंबर, 2016 में हुई जयललिता की मौत के कारणों की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार ने इस न्यायिक आयोग का गठन किया था। इससे पहले चार अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता की मौत के मामले में जारी न्‍यायिक जांच पर अपोलो अस्‍पताल की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। अपोलो अस्‍पताल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न्‍यायिक जांच पर स्‍टे लगाने की गुजारिश के साथ अपील दाखिल की थी।

याचिका में यह भी मांग की गई थी कि अपोलो अस्‍पताल के डॉक्‍टरों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने से छूट दी जाए।

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